प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - PMMVY भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं के लिए 5,000। सहायता प्रदान की जाती है। परिवार के पहले जीवित बच्चे को एक विशेष मातृ और बाल स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना - PMMVY योजना के लक्ष्य
सरकार-प्रशासित कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है:
- गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद, महिला को काम और आराम नहीं करना चाहिए, इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यह आंशिक मुआवजा है, जो कि 6000 रुपये है। है। शेष वित्तीय सहायता (1,000 रुपये) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के माध्यम से किसी अस्पताल या संस्थान में प्रसव के बाद प्रदान की जाती है।
- गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करें।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - PMMVY क्या है ?
- सभी गर्भवती महिलाओं और नर्सिंग माताओं को छोड़कर, जो केंद्र / राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (यूपीएम) के नियमित कर्मचारी हैं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करते हैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है
- सभी पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं जो 1 जनवरी, 2017 को या परिवार के पहले बच्चे की कल्पना करती हैं।
एक लाभार्थी की गर्भावस्था की तारीख को उसकी अंतिम मासिक धर्म (LMP) को ध्यान में रखते हुए गिना जाता है, जैसा कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड (MCP) में दर्शाया जाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - PMMVY द्वारा प्रदान किए गए लाभ
PMMVY के तहत, 5000 रुपये की वित्तीय सहायता को 3 किस्तों में विभाजित किया गया है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - PMMVY के लिए आवेदन
इस योजना के लाभार्थी को अपने अंतिम मासिक धर्म (LMP) की तारीख से 730 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड में दर्ज अंतिम मासिक धर्म (LMP) को योजना के तहत गर्भावस्था की तारीख के रूप में माना जाता है ।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - PMMVY के तहत लाभ के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया
स्टेप 1 : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ प्राप्त करने के पात्र महिलाओं को योजना के लिए अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र (CHC) में रजिस्ट्रेशन कराना होता है । रजिस्ट्रेशन अंतिम मासिक धर्म (LMP) के 150 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदन फॉर्म 1 A
- MCP कार्ड की कॉपी
- पहचान प्रमाण की कॉपी
- बैंक / डाकघर की पासबुक की कॉपी
- आवेदक और उसके पति द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक सहमति
इस योजना का आवेदन फ़ार्म आगनवाड़ी केंद्र (AWC) / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है अथवा महिला और बाल विकास पुष्टाहार मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है । इस योजना के आवेदक को PMMVY के रजिस्ट्रेशन की रसीद संभाल कर रखनी चाहिए ताकि भविष्य मे इसका लाभ मिल सके।
स्टेप 2: लाभार्थी 6 महीने के गर्भधारण के बाद आर्थिक मदद की दूसरी किस्त का आवेदन, फॉर्म 1 B को आगनवाड़ी केंद्र (AWC) / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जमा करके कर सकता है, आवेदन के साथ ही उसको मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड की एक हार्डकॉपी के साथ कम से कम एक एंटीनाल चेक-अप (ANC), रजिट्रेशन व फॉर्म 1 A की कॉपी जमा करनी होगी। दूसरी किस्त का आवेदन गर्भावस्था के 180 दिनों के बाद किया जा सकता है
स्टेप 3: तीसरी किस्त का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को बच्चे के जन्म रजिस्ट्रेशन, आईडी प्रूफ और मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड ( MCP कार्ड यह दर्शाता है कि बच्चे को CG , OPV, DPT और हेपेटाइटिस B का टीकाकरण हो चुका है) की एक कॉपी के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना आवश्यक है, । आवेदक को एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर्म 1 A और फॉर्म 1 B की एक कॉपी भी दिखाना आवश्यक होता है। आवेदक को जम्मू-कश्मीर (J & K), असम और मेघालय को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में आधार कार्ड की एक हार्ड कॉपी भी जमा करनी होती है
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - PMMVY के तहत लाभ के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
स्टेप 1: https://pmmvy-cas.nic.in/public/beneficiaryuseraccount/login पर जाएं और Register New User पर क्लिक करे।

स्टेप 2: लाभार्थी पूरी जानकारी भर कर registar करे। इस भरे गए फार्म को एप्लीकेशन फॉर्म 1 A भी कहा जाता है।

स्टेप 3: ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर Login करे।
स्टेप 4: आगे रजिस्ट्रेशन के लिए ‘New Beneficiary’ टैब पर क्लिक कर फॉर्म को भरे। आप चाहे तो Help menu मे आवेदन भरने के दिशा निर्देश PMMVY CAS यूजर मैनुअल में पढ़ सकते हैं

स्टेप 5: गर्भावस्था के 6 महीने पूर्ण होने के बाद, फिर से PMMVY में लॉग इन करें और ‘दूसरी किस्त‘ टैब पर क्लिक करें और यूज़र मैनुअल के अनुसार फॉर्म 1 B भी भरें।
स्टेप 6: बच्चे के जन्म के बाद और सीजी, ओपीजी, डीपीटी और हेपेटाइटिस B के टीकाकरण के पहले चरण को पूरा करने के बाद, PMMVY लॉग-इन कर तीसरी किस्त के लिए आवेदन भरे। इस आवेदन फार्म को फार्म 1C भी कहा जाता है
प्रत्येक स्टेप में आवश्यक दस्तावेजों को जानने के लिए, कृपया ऊपर दिए गए ‘ ऑफ़लाइन प्रक्रिया के लिए लाभकारी मातृत्व लाभ के तहत PMMVY ‘ को देखें।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन नंबर
PMMVY से संबंधित किसी भी जानकारी या समस्या के मामले में, बाल विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
PMMVY हेल्पलाइन नं. : 011-23382393
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